मुख्यमंत्रि तीर्थ दर्शन योजना क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों तथा विकलांग लोगों के लिए तीर्थ स्थलों पर यात्रा कराने के उद्देश्य से Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे नागरिक जो आर्थिक रूप से गरीब हैं तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर निशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसका लाभ 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। तीर्थ यात्रा दर्शन में केवल तीर्थ स्थलों पर आना-जाना ही फ्री नहीं रहेगा, बल्कि खाने-पीने और रुकने का पूरा प्रबंध भी सरकार करेगी।
सरकार का लक्ष्य पहले अपने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने का अवसर देना है। इसके बाद भारत के जितने भी ऐतिहासिक महत्व के दिव्य स्थल हैं, उन सभी जगह पर रेलवे के माध्यम से यात्रा का अवसर दिया जाएगा। Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य नागरिकों को जीवन में एक बार धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana Overview
आर्टिकल का नाम: Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana
वर्ष: 2024
उद्देश्य: गरीब वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराना।
लाभार्थी: 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग।
आधिकारिक वेबसाइट: https://dharmasva.mp.gov.in/
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- यह योजना राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर निशुल्क यात्रा कराएगी।
- इस यात्रा में आने-जाने के खर्च के साथ ही बाहर रहने और खाने पीने के खर्च भी सरकार द्वारा उठाए जाएंगे।
- पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षाकर्मी तथा डॉक्टर साथ रहेंगे।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या फिर 65% से अधिक विकलांग व्यक्ति को अपने साथ एक सहायक ले जाने का अवसर भी मिलेगा।
- यात्रा के दौरान कोई भी नागरिक बहुमूल्य आभूषण अपने साथ नहीं ले जा सकता।
- ज्वलनशील पदार्थ और मादक पदार्थ भी ले जाना मना है।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- पुरुष आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जबकि महिला आवेदकों को न्यूनतम आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- विकलांगता की स्थिति में 60% से अधिक विकलांग होने पर आयु संबंधी सीमा पर छूट दी गई है।
- पति-पत्नी के साथ जाने की स्थिति में किसी एक का पात्र होना जरूरी है, दूसरे का नहीं।
- आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है।
- आवेदक किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता ना हो।
- कुष्ठ रोग, टीवी, कार्डियक रोग, संक्रामक रोग, कोरोनरी थ्रांबोसिस, जैसे रोगों से संक्रमित व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- ऊपर दिए गए रोग न होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में मिलने वाली सुविधाएं
इस योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ मिलेगा:
- आने जाने के लिए विशेष रेल यात्रा की सुविधा।
- आवश्यकता पड़ने पर बस की सुविधा।
- सुबह के नाश्ता करने से लेकर रात के खाने तक की सुविधा।
- रहने और पहनने की उचित व्यवस्था।
- तीर्थ स्थलों के लिए गाइड और अन्य सुविधाएं।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब होम पेज पर तीर्थ दर्शन योजना के लिंक पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने योजना की सभी जानकारी आ जाएगी, जहां नीचे आपको देखे और डाउनलोड करें का लिंक दिया होगा। सभी जानकारी को पढ़कर देखें और डाउनलोड की लिंक पर क्लिक कर दें। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र आ जाएगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर दें। अब इस भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ अपनी तहसील में या नगर पालिका में या जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर जमा कर दें। इस तरह आप आसानी से Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।