Bihar Inter-Caste Marriage Scheme: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन मिलेगी 3 लाख रुपए, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन

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बिहार अंतरजातीय विवाह योजना: संक्षिप्त जानकारी

राज्य में कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत मतभेदों को भूलकर निचली जाति के व्यक्ति से विवाह करते हैं। ऐसी शादियों को अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) कहा जाता है। ऐसी शादियों का उद्देश्य जातिगत मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य में अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन क्या है?

Bihar Inter-Caste Marriage Scheme: यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार सरकार इस योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में राशि देती है, जिससे उन्हें शुरुआती जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। इसका उद्देश्य समाज में जातीय समरसता और सद्भावना को बढ़ावा देना है।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ

आर्थिक सहायता: अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उन्हें एक निश्चित राशि दी जाती है, जो उनके नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक सहायता के रूप में काम आती है। यह राशि वर्तमान में ₹3 लाख है। इस योजना के तहत सरकार विवाहित जोड़ों को एक लाख रुपये देती है। अगर कोई दिव्यांग लड़का या लड़की अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे तीन लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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सामाजिक सुरक्षा: इस योजना के माध्यम से जातीय भेदभाव और समाज में जातिगत बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना पात्रता मानदंड

अंतरजातीय विवाह: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगा, जो अलग-अलग जातियों से संबंधित हों। एक साथी अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का होना आवश्यक है।

पहला विवाह: यह जरूरी है कि यह दोनों पार्टनर्स का पहला विवाह हो। यदि किसी का पहले से विवाह हो चुका है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

निवास प्रमाण पत्र: जोड़े में से किसी एक का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

विवाह प्रमाणपत्र: विवाह का विधिवत रूप से पंजीकरण होना चाहिए और विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

– विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
– जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
– निवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate)
– आधार कार्ड (Aadhar Card)
– आय प्रमाणपत्र (Income Certificate) (यदि लागू हो)
– तस्वीरें (Photographs)
– बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
– शपथ पत्र (Affidavit)
– संबंधित फॉर्म (Application Form)

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

वहाँ जाने के बाद आपको इसके लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा।

इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके बाद आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

Website Link: यहाँ क्लिक करें

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